सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं तथा शिक्षक एवं शिक्षकेत्तरकर्मियों को सूचित किया जाता है कि जिला दंडाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक 1050/सी०, भागलपुर, दिनांक 31 मई, 2021 द्वारा कोरोना वायरस जनित संक्रमण को नियंत्रित करने के निमित्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा का प्रयोग करते हुए शिक्षण संस्थान को दिनांक 02 जून, 2021 से 08 जून, 2021 तक बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया है।
इस अवधि में 25% शिक्षकेत्तरकर्मियों की उपस्थिति के साथ विद्यालय कार्यालय 04:00 बजे अपराह्न तक खुला रहेगा।